- दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली कथित ठग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा | सच्चाईयाँ न्यूज़

रविवार, 23 जुलाई 2023

दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली कथित ठग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली कथित ठग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा


नई दिल्ली, 22 जुलाई . दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उसने अदालत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले से संबंधित मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की प्रार्थना की थी. यह मामला कुख्यात "दो पत्तियां मामले" में हुए अपराधों से जुड़ा है, जिसमें चंद्रशेखर पर एक आईएएस अधिकारी का रूप धारण करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर एक बड़ी राशि के बदले में शशिकला गुट के लिए चुनाव चिन्ह सुरक्षित करने का वादा किया था. राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना, चंद्रशेखर की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जो विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत द्वारा उनके खिलाफ पूर्वाग्रह के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए उनके द्वारा दिए गए एक हस्तलिखित आवेदन का परिणाम था. चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील अनंत मलिक ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि घातीय अपराध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही रोक लगाई जा चुकी है. मलिक ने उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जिनमें चंद्रशेखर को टी. टी. वी. दिनाकरन और उनके सहयोगियों द्वारा धमकी दी गई है. ऐसी ही एक घटना अप्रैल 2022 की है, जब उनका सामना उनसे हुआ था, जिसमें उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में उनका नाम लेने से बचना चाहिए और वह पूरे सिस्टम का प्रबंधन करते हैं और इसलिए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं. वकील ने आगे विडंबना की ओर इशारा किया, क्योंकि ईडी ने भी इसी तरह की आशंकाओं पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से सत्येंद्र जैन के मामले में स्थानांतरण याचिका दायर की थी. यह भी तर्क दिया गया कि गवाहों की मुख्य परीक्षा के दौरान न्यायाधीश गवाहों को एजेंसी के मामले का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे, जो बहुत अजीब है और निष्पक्ष सुनवाई पाने के आरोपी के अधिकार को पराजित करता है. इसके अलावा, यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन ने चंद्रशेखर को धमकी दी है कि वह गोयल के पारिवारिक मित्र हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके मामले की निष्पक्ष सुनवाई न हो. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता (चंद्रशेखर) चंद्रशेखर जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक व्हिसलब्लोअर और मुख्य गवाह है, उसके खिलाफ संभावित पूर्वाग्रह का और भी अधिक कारण है. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय बनाम सत्येंद्र जैन और अन्य के मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया. उन्‍होंने कहा,"मेरी सुविचारित राय में न्यायाधीश बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, हालांकि, सभी परिस्थितियां एक साथ मिलकर याचिकाकर्ता के मन में एक आम आदमी के रूप में एक उचित आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं, किसी वास्तविक पूर्वाग्रह की नहीं, बल्कि एक संभावित पूर्वाग्रह की और इस तरह आवेदन खारिज किया जा सकता है. मलिक ने कहा कि मूल सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया हुआ दिखना भी चाहिए और इसलिए वास्तविक पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूर्वाग्रह की संभावना देखी जानी चाहिए. जवाब में ईडी ने तर्क दिया कि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा देरी करने की रणनीति थी. एजेंसी ने आगे कहा कि अभी केवल एक गवाह का नाम सामने आया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि उस गवाह को गोयल ने पढ़ाया था. एजेंसी ने अदालत को आगे बताया कि इस स्तर पर 15 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और केवल चार बचे हैं, इसलिए तत्काल याचिका केवल उस मामले में कार्यवाही में देरी करने के लिए थी. हालांकि, मलिक ने अदालत को याद दिलाया कि याचिकाकर्ता ने पूर्वाग्रह के कई उदाहरणों के बाद ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है जो निरंतरता में हुए हैं और एक अलग घटना के रूप में नहीं. वकील ने आगे कहा कि अगर एजेंसी याचिकाकर्ता की बड़े घोटालों में संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है, तो उसे दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि याचिकाकर्ता अपने अधिकांश आवेदनों में सफल रहा है और उसे पहले जमानत और पैरोल भी दी गई है. आगे यह तर्क दिया गया कि पूर्वाग्रह को वादियों की नजर से देखा जाना चाहिए और यदि ऐसे उदाहरण हैं जो अदालत की निष्पक्षता के प्रति वादी के फैसले को धूमिल कर देंगे, तो स्थानांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आवेदक को पूर्ण पूर्वाग्रह स्थापित करना होगा, यदि संभावित पूर्वाग्रह का मामला स्थापित होता है, तब भी स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है. अदालत ने टिप्पणी की कि यह पीठ का कर्तव्य है कि वह हर मामले को निष्पक्ष नजर से देखे और इस प्रकार पक्षों की दलीलों को नोट करने के बाद मामले को 9 अगस्त के आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया. आवेदक चन्द्रशेखर की ओर से अधिवक्ता अनंत मलिक, वेदिका रामदानी, कनिका कपूर और स्निग्धा सिंघी उपस्थित हुए. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील मोहम्मद फ़राज़ पेश हुए.

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