गाजियाबाद,पांच वर्षीय भतीजे से कुकर्म करने वाले चाचा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है।अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। साथ ही पूरी जुर्माना राशि पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए।
घर ले जाकर की घिनौनी हरकत
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि साहिबाबाद थानाक्षेत्र की एक कालोनी में पांच वर्षीय बच्चा स्वजन के साथ रहता है। पड़ोस में ही उसका चाचा भी रहता था। 18 सितंबर 2020 को चाचा पांच वर्षीय बच्चे को वीडियो गेम खिलाने के बहाने अपने साथ घर ले गया। वहां बच्चे के साथ कुकर्म किया और स्वजन को कुछ भी बताने से मना किया।
कोर्ट से 20 साल की कैद की सजा
बच्चे ने घर पहुंचकर स्वजन को पूरे घटना बताई। शुरुआत में तो स्वजन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तबियत खराब होने पर उन्होंने चिकित्सक से चेकअप कराया तो कुकर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पीड़ित बच्चे की मां ने देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी चाचा को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
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