उत्तर प्रदेश के बांदा से एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग और रेप के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता का कोचिंग जाते समय एक दरिंदे ने अपहरण कर लिया था.फिर प्रयागराज में ले जाकर 17 दिन तक उसके साथ रेप किया.
इस घटना का पता चलते ही पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में बयान के बाद इस केस में पॉस्को की धारा बढ़ाई गई. आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई और 32,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
पीड़िता के मामा ने बताया कि 17 जून 2020 को उनकी भांजी कोचिंग पढ़ने गई थी. शाम जब घर नहीं लौटी, तो कोचिंग जाकर पता किया. मगर, वहां भी वह नही मिली. हर जगह ढूंढ़ने के बाद पता चला कि एक युवक उसे कोचिंग से बहला फुसलाकर प्रयागराज ले गया है.
इसके बाद अपहरण का केस दर्ज कराया गया था. प्रयागराज में आरोपी ने 17 दिन तक उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लड़की को बरामद कर लिया था.
किडनैप और रेप के आरोपी को मिली 10 साल की सजा
पुलिस ने नाबालिग के 164 के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. कोर्ट में तमाम दलीलों के बाद अभियोजन की तरफ से 8 गवाह पेश किए गए.
इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मामले में दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी का वारंट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया है.
मामा के घर में रहती थी छात्रा, 2020 में हुआ था केस
इस मामले पर पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि मामला 17 जून 2020 को शहर कोतवाली का था. एक नाबालिग अपने मामा के यहां रहती थी. कोचिंग जाने के दौरान लड़की लापता हो गई थी.
दो दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी जब वह नहीं मिली, तब शहर कोतवाली में उसके मामा ने केस दर्ज कराया. 17 दिन बाद लड़की बरामद हुई और आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. इस केस में 8 गवाह पेश किए गए थे.
न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट 363, 366 में कुल मिलाकर 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 32,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के इस तरह के फैसले से महिला अपराध में कमी आएगी.
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