शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023
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UP:अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक को हाईकोर्ट ने जमानत दी
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में मेरठ किठौर से सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
याची की साइड से सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी, प्रांशु अग्रवाल और एसके सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले से याची का कोई संबंध नहीं हैं। उसे झूठा फंसाया गया है। मामले के मुख्य अभियुक्त फहद याजदानी की अरेस्टिंग पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है।बता दें कि लखनऊ हजरतगंज इलाके में बहुमंजिला इमारत अलाया अपार्टमेंट अचानक गिर गया था। हादसे में 3 मौतें भी हुई थी। 14 लोग मलबे में दबकर घायल हुए थे। इस हादसे में शाहिद मंजूर के बेटे, भतीजे दोनों का नाम आया था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था। खुद विधायक का नाम भी मामले में शामिल था। 25 जनवरी को ही हजरतगंज पुलिस ने विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश, भतीजे तारिक और बिल्डर फाहद याजदानी के खिलाफ दर्ज कराई थी।
अलाया अपार्टमेंट का निर्माण तारिक, नवाजिश और फहद ने बिना नक्शा पास कराए घटिया सामग्री से कराया था। इसकी वजह से यह घटना घटी। जिस दिन अपार्टमेंट गिरा तब भी उसके बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। जिसके कारण हादसा हुआ था। नवाजिश, तारिक ने अपार्टमेंट बनाने के साथ ही इसके 13 फ्लैट धोखाधड़ी से बेच दिए थे।
वहीं याजदानी बिल्डर के फहद याजदानी जो अभी तक घटना में फरार है। उसके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त करने की बात सामने आ रही है। पुलिस फहद की क्राइम हिस्ट्री चैक कर रही है। उसके आधार पर प्रशासन को रिपोर्ट भेजकर आगे की प्रक्रिया करेगी।
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