बुधवार, 29 मार्च 2023
तेलंगाना में हाल ही में कई जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं,जिसके चलते दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी,इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है
तेलंगाना में हाल ही में कई जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जिन जगहों पर पथराव किया गया, उनमें काजीपेट, खम्माम, काजीपेट, भोंगीर और एलुरु-राजमुंदरी शामिल हैं.
इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने मंगलवार को जनता से पथराव जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की.
दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाल के दिनों में वंदे भारत ट्रेनों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया. इस साल जनवरी से अबतक ऐसी नौ घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ट्रेनों पर पथराव एक आपराधिक अपराध है और ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है.
पथराव करने वाले 39 लोग गिरफ्तार
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कई मामले दर्ज होने के बाद अबतक 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पथराव की कुछ घटनाओं में 6 से 17 साल के बच्चे भी शामिल थे. SCR ने कहा कि यह समाज के प्रत्येक माता-पिता, शिक्षक और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए मार्गदर्शन दें. SCR के मुताबिक ऐसी घटनाओं से न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ट्रेन के समय में बदलाव भी हुआ है. इसके अलावा पथराव की वजह से पांच यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.
पथराव वाली जगहों पर कर्मचारी तैनात
SCR के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से बचने की अपील की, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं और यात्रियों को गंभीर चोट पहुंचाती हैं. SCR जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि RPF इसको लेकर जागरूकता अभियान और रेलवे लाइन के आसपास वाले गांवों के सरपंचों के साथ मिलकर ग्राम मित्र बना रहा है. इसके अलावा पथराव वाली जगहों पर कर्मचारियों को तैनात भी किया जा रहा है.
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