शुक्रवार, 31 मार्च 2023

एक्टर के खिलाफ जर्नलिस्ट की FIR को रद्द करने का आदेश बॉलीवुड के ' दबंग ' एक्टर सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है . हाई कोर्ट गुरुवार को साल 2019 में एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर सलमान खान के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है . अब इस मामले में सलमान को अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा , इस खबर से एक्टर की फैमिली के साथ - साथ उनके फैंस में भी खुशी की लहर है .
4 साल पहले एक पत्रकार ने इस शिकायत के साथ एफआईआर दर्ज करवाई थी कि सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड्स ने शिकायतकर्ता से बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया . इस मामले में अंधेरी कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ एक समन भी जारी किया था . गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया जाता है . उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द कर दिए . मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था . गौरतलब है कि पत्रकार अशोक पांडेय ने अप्रैल 2019 में आरोप लगाया था
कि सलमान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारा - पीटा . उन्होंने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में मुकदमा दायर करके दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था . शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी किए थे . इसके बाद , सलमान ने पिछले साल अप्रैल में समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था . पांच अप्रैल 2022 को अदालत ने सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए समन पर रोक लगा दी थी . शेख ने भी ऐसी ही एक याचिका दायर की थी , जिसके बाद उसे जारी समन पर भी रोक लगा दी गई थी।
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