मंगलवार, 14 मार्च 2023
बिना कैबिनेट बनाए सरकार के फैसले को चुनौती
हाई कोर्ट में सरकारी संस्थानों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई चार अप्रैल को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
सरकारी संस्थानों को बंद करने से जुड़े सभी मामलों को अदालत ने एक साथ सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है। याचिकाओं में यह आरोप लगाया है कि सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेशों के आधार पर कार्यालयों को बंद कर दिया। प्रार्थियों ने बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द करने को गैरकानूनी ठहराने की गुहार लगाई है।
प्रार्थियों की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई सरकार ने बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार द्वारा नए कार्यालयों को डिनोटिफाई करने का फैसला ले लिया, जबकि कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट ही रद्द करने की शक्ति रखती है। नई सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक आदेशों से कैबिनेट के फैसले को निरस्त नहीं किया सकता।
एक टिप्पणी भेजें