मंगलवार, 28 मार्च 2023
1- श्री नोमान अली द्वारा मैन पिपलीखेडा अहाते के अन्दर हापुड रोड , मेरठ पर लगभग 15,000 वर्ग मी ० में पूर्व वाण्ड्रीवाल अहाते के लिए दो सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भराव का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ 0 प्र 0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28.03.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क एवं वाउण्ड्रीवाल आदि को ध्वस्त कर दिया गया है । 2- श्री खालिद द्वारा मैन पीपली खेडा हापुड़ रोड ( हाईटेंशन लाईन के नीचे ) , मेरठ पर लगभग 10,000 वर्ग गज में भूतल पर दो सड़क अवैध निर्माण हेतु विकास कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28.03.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर मिट्टी की सड़क आदि को ध्वस्त कर दिया गया है । 3 श्री सुभाष शर्मा , श्री शहजाद व श्री मासूक आदि द्वारा अलीपुर जिजमाना हापुड रोड , मेरठ पर लगभग 12 बीघे में स्थल पर अवैध छोटे - छोटे प्लाटिंग करके सड़क व साईड आफिस का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 28.03.2023 को अवैध रूप से विकसित की गयी कॉलोनी के अन्दर सड़क , डी ० पी ० सी ० व साईट आफिस आदि को ध्वस्त कर दिया गया है । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवैध कॉलोनियों में विक्रय - विलेख न करने एवं विद्युत संयोजन न देने हेतु डी ० आई ० जी ० ( स्टाम्प ) कलैक्ट्रेट मेरठ व मुख्य अभियन्ता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिए , मेरठ को पत्र प्रेषित किये गये है । उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी श्री अर्पित यादव , अवर अभियन्ता श्री संजय वशिष्ठ , श्री नरेश कुमार शर्मा , श्री मनोज शिशौदिया एवं थाना खरखौदा , मेरठ का पुलिस बल तथा प्राधिकरण के मेट / सुपरवाईजर उपस्थित रहे ।
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