शनिवार, 4 मार्च 2023
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं
इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है,
लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा.
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