शुक्रवार, 24 मार्च 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान आपातकालीन परोल/अंतरिम ज़मानत पर रिहा किए गए सभी दोषी और विचाराधीन कैदियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन ज़मानत पर रिहा किए गए कैदी आत्मसमर्पण करने के बाद कोर्ट में नियमित ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एक टिप्पणी भेजें