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शुक्रवार, 16 सितंबर 2022

उत्तर प्रदेश:नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

बिजनौर मे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना धामपुर के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी पुत्री 19 मार्च 2013 को धामपुर से किताब खरीदने गई थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी काफी तलाश की गई। वहीं काफी तलाशने पर उसकी पुत्री के बारे में पता चला कि वह गांव नागपुर खड़कसैन में है। वहां से वह अपनी पुत्री को घर वापस ले आया। बेटी ने बताया कि प्रकाश निवासी गांव खड़कसैन थाना शेरकोट बहला फुसलाकर पहले उसे रोशनाबाद और फिर हिमाचल प्रदेश ले गया। पीड़िता ने बताया कि उसने धोखा देने के लिए शादी के फर्जी कागजात तैयार किए और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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