गुरुवार, 8 सितंबर 2022
दिनांक 28.09.2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिनांक 08.09.2022 को प्राधिकरण की योजना के भूखण्ड संख्या- बी -197 / 1 की छत पर किये गये निर्माण को हथौडों द्वारा ध्वस्त कर किया गया
थाना सिविल लाईन क्षेत्रान्तर्गत पाण्डव नगर योजना में भवन सख्या बी- 197 / 1 की छत पर श्रीमति वैशाली चौधरी पुत्री श्री जसवीर सिंह द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था जिसके विरुद्ध उ 0 प्र 0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिनांक 08.09.2022 को प्राधिकरण की योजना के भूखण्ड संख्या- बी -197 / 1 की छत पर किये गये निर्माण को हथौडों द्वारा ध्वस्त कर किया गया । थाना भावनपुर क्षेत्रान्तर्गत श्री अशोक सैनी निवासी - 185/1 सरायकाजी गढ रोड मेरठ द्वारा खसरा संख्या -379 , 380 , 385 / 5 हसनपुर कदीम मेरठ पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 10000 वर्ग मी ० क्षेत्रफल पर 91 मीटर लम्बी 2 सडक जिनकी चौडाई 7.75 मी ० है , पर मिटटी भराई का कार्य लगभग 1 मीटर उंचाई तक किया गया है जिसमें स्थल पर 8.03 x 7.10 मीटर में 1 कमरा व बरान्डा पूर्व निर्मित है ।
उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध दिनांक 03.02.2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिनांक 08.09.2022 को अवैध रूप से बाउन्ड्रीवाल व सड़क के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है । उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान श्री विपिन कुमार ( जोनल अधिकारी जोन - डी ) . धीरज सिंह यादव ( अवर अभियन्ता ) , श्री संजय वशिष्ठ ( अवर अभियन्ता ) समस्त स्टॉफ , सचल दस्ता तथा थाना भावनपुर की पुलिस बल मौके पर मौजूद रही ।
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