गुरुवार, 8 सितंबर 2022
दिनांक 22.02.2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 08.09.2022 को अवैध रूप से विकसित की गयी अवैध कॉलोनी के अन्दर सड़क , विद्युत पोल अवैध प्लाटिंग , वाउन्ड्रीवाल एवं साईट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया है
श्री अमित कुमार द्वारा खसरा संख्या 213/6 व 217 आदि पठानपुरा भोला रोड , मेरठ पर लगभग 8000 वर्ग गज में भूमि पर प्लाटिंग हेतु मिट्टी डालकर सड़क बनाने का कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ ० प्र ० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 08.09.2022 को अवैध रूप से विकसित की गयी अवैध कॉलोनी के अन्दर सड़क , विद्युत पोल अवैध प्लाटिंग , वाउन्ड्रीवाल एवं साईट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया है ।
श्री अशोक कुमार गोयल व अन्य द्वारा ग्राम कायस्थ गावड़ी , मोहिउद्दीनपुर पसवाड़ा पेपर मिल के सामने मेरठ पर लगभग 30,000 वर्ग मी 0 में अवैध कॉलोनी का विकास कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उ 0 प्र 0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित ) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 08.09.2022 को अवैध रूप से विकसित की गयी अवैध कॉलोनी के अन्दर सड़क , अवैध प्लाटिंग , वाउन्ड्रीवाल एवं साईट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया है । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवैध कॉलोनियों में विक्रय - विलेख न करने एवं विद्युत संयोजन न देने हेतु डी ० आई ० जी ० ( स्टाम्प ) कलैक्ट्रेट मेरठ व मुख्य अभियन्ता , पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि o , मेरठ को पत्र प्रेषित किये गये है । उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान नोडल अधिकारी श्री एस ० पी ० वर्मा , अवर अभियन्ता श्री उमा शंकर सिंह , श्री महादेव शरण , श्री सर्वेश गुप्ता एवं थाना कंकरखेडा , मेरठ व परतापुर , मेरठ का पुलिस बल तथा प्राधिकरण के भेट / सुपरवाईजर उपस्थित रहे ।
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