बुधवार, 7 सितंबर 2022
थाना टीपी नगर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी
दिनांक 16.06.2017 को थाना टीपीनगर पर
वादी द्वारा अपनी पुत्री के साथ छेडछाड़ व बलात्कार करने के सम्बन्ध में
मु0अ0सं0 417/2017 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम
अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द पुत्र मनोज निवासी जे0पी0 स्ट्रीट गोलाबढ
थाना टीपी नगर मेरठ के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था । थाना टीपीनगर
पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द
उपरोक्त को दिनांक 18.06.2017 को गिरफ्तार किया गया था । अभियोग की
विवेचना से अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या
227/17 दिनांक 25.07.2017 को प्रेषित किया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा जनपद के समस्त थानो को पैरवी
हेतु अभियोग चिन्हित कर निर्देशित किया गया । थाना टीपीनगर से पैरवी हेतु
मु0अ0सं0 417/2017 का चिन्हीकरण किया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक अपराध
मेरठ के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक टीपीनगर व मुख्य आरक्षी पैरोकार
573 राजकुमार, का0 2059 अमन कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में अभियोग की
लगातार पैरवी करते हुए साक्षियों को मा0 न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत
किया गया । जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द पुत्र मनोज
निवासी जे0पी0 स्ट्रीट गोलाबढ थाना टीपी नगर मेरठ के विरूद्व मु0अ0सं0
417/2017 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का अपराध
सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायालय पोक्सो एक्ट
कोर्ट सख्या 02 मेरठ द्वारा दिनांक 06.09.2022 को अभियुक्त इद्दू उर्फ यश
आनन्द उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड
तथा दण्ड व अर्थ दण्ड जमा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास से
दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का नाम पताः
इद्दू उर्फ यश आनन्द पुत्र मनोज निवासी जे0पी0 स्ट्रीट गोलाबढ थाना टीपी
नगर मेरठ ।
आपराधिक इतिहास का विवरणः
मु0अ0सं0 417/2017 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना टीपीनगर मेरठ ।
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